लोकलइंदौर 21अगस्त ।भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकॉंड मामले में सह आरोपी सबा को अदालत ने आज जमानत देने से इनकार कर दिया
सीबीआई की अनुपम श्रीवास्तव की विशेष अदालत ने आज सबा फारुकी की ओर से बीमारी के चलते जमानत हेतु दिए आवेदन पर निर्णय देते हुए कहाकी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की सह अभियुक्त को जमानत देना उचित परातीत नहीं होगा । अदालत ने कहा की जेल पराशान की और से भी आरोपी की बीमारी के बारे में कोइ रिपोर्ट नहीं है । उन्होंने कहा की यदि आरोपी बीमार है तो उसका जेल के नियमो के तहत उसका इलाज किया जाये ।
गौरतलब है कि सबा ने अपनी तिल्ली की बीमारी का जिक्र करते हुए अदालत से जमानत मांगी थी ।