लोकल इंदौर 4 जून । बलात्कार या ज्यादती के मामले में अब जो शिकायत पुलिस में दर्ज होगी उसमें बलात्कार शब्द का उपयोग नही किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के आलाअधिकारियों की ओर से इस बाबद एक निर्देश जारी हुआ है जिसमे कहा गया है कि ज्यादती की शिकार पीडि़ता के लिए एफआईआर या चार्जशीट में बलात्कार या रेप शब्द का उपयोग नहीं करते हुए उसके स्थान पर उसे बलात संग शब्द का उपयोग किया जाय।
लोकल इंदोर को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी एसपी को इस तरह के निर्देश भेज दिए गए है।
उल्लेखनीय है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में डीजीपी को पत्र लिखा था कि बच्चियों और किशोरियों के साथ ज्यादती के मामले में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2012 की धाराएं लगाई जाए, साथ ही उसमें दी गई शब्दावली का ही उपयोग करें।