लोकल इंदौर .२० दिसंबर शिवराज सिंह चौहान के संभावित मंत्रिमंडल में शामिल कैलाश विजयवर्गीय को सुगनीदेवी कॉलेज जमीन घोटाले में बड़ी राहत मिली है। सुगनीदेवीजमीन घोटाले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायालयके न्यायाधीश डी.एन. मिश्रा ने याचिकाकर्ता सुरेश सेठ की प्रोटेस्ट याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सेठ ने कैलाश विजयवर्गीय को भी सुगनीदेवी जमीन घोटाले में आरोपी बनाने की मांग की थी.. इसमें सेठ की ओर से 200 पेज के दस्तावेज मय प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। हालाँकि याचिका खारिज होने के बाद भी सुरेश सेठ ने अब हाईकोर्ट में जाने की बात कही है।