लोकल इंदौर .इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ ने राज्य सरकार को जांच पूरी करने तक अल्पेश शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.बुधवार को हाई कोर्ट जस्टिस एन.के मोदी की कोर्ट में सुनवाई के बाद ये राहत दी गई .अदालत ने पीड़िता के संबंध में किसी तरह की आपत्तीजन समाचार प्रेषित करने पर भी मीडिया पर रोक लगाई है .सुनावई के दौरान शासन ने अपने पक्ष रखा, इस मामले गुरुवार को इंदौर की निचली अदालत में पीड़िता को बयान दर्ज कराना है.