आईपीएस नरेंद्र कुमार की मौत हत्या नहीं हादसा :सीबीआई
इंदौर ६ जून । आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार की हत्या मामले में सीबीआई ने आज इंदौर में न्यायधीश सुमन श्रीवास्तव की विशेष अदालत में दायर की गई चार्जशीट में आईपीएस नरेंद्र कुमार की मौत को हत्या नहीं हादसा करार दिया है।
सीबीआई की और से डीएस पी रीछपाल सिंह ने १२ पेज की चार्जशीट में आरोपी मनोज गुर्जर पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 353 और गैर इरादतन हत्या 304(A) का आरोप लगाया गया है। इसे गैर राजनैतिक मानते हुए सीबीआई की चार्जशीट में माना गया है कि इस घटना का खनन माफिया से सीधा सीधा कोई रिश्ता नहीं है। आरोपी पत्थर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था। इस मामले में अब अगली सुनवाई ११ जून को होगी |
सीबीआई के ओर से उनके अभिभाषक ए.एच .खान ने पत्रकारों को बताया की इस मामले १०म्साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है | उल्लेखनीय है कि इसी साल 8 मार्च को मुरैना में कथित तौर पर खनन माफिया को पकड़ने गए आईपीएस नरेंद्र कुमार की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या उस समय कर दी गयी थी जब वे अवैध उत्खनन रोकने गए थे ।नरेंद्र कुमार वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उनकी पत्नी मधुरानी तेवतिया मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस हैं। इन दिनों वह गर्भवती थी और उन्होंने अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था |