लोकल इंदौर .यदि किसी ने आपके नाम से पहले ही मतदान कर दिया हो तो सबसे पहले मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी को इसकी सूचना दें। कानून आपको एक टेंडर वोट देने की इजाजत देता है। चुनाव आचार संहिता के नियमों में धारा-४९ पी के तहत आपको टेंडर मतपत्र दिया जाएगा। यह बिल्कुल ईवीएम की तरह ही होगा, बस फर्क इतना है कि मतपत्र जारी करते समय पीठासीन या चुनाव अधिकारी इसके पीछे शब्दों में टेंडर मतपत्र लिखते हैं। इसके बाद आप टेंडर मतों की सूची पर अपना हस्ताक्षर करें। मतपत्र पर क्रॉस के निशान वाली रबड़ की मुहर से अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर निशान लगाएं। फिर मतपत्र पीठासीन अधिकारी को दे दें।