इंजिनियरिंग कालेजों को लेकर जनहित याचिका :17 जून को सुनवाई
लोकल इंदौर 6 जून। मध्यप्रदेश उच्चन्यायलय की इंदौर खण्डपीठ में गुरूवार को इंदौर और उज्जैन में बिना अनुमति के चलने वाले इंजिनियरिंग कालेजों को लेकर एक जनहित याचिका स्वीकार की गई।
उज्जैन के एक नागरिक द्वारा दायर इस याचिका पर अदालत ने आगामी 17 जून को सुनवाई करने का निर्णय दिया है। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि अनेक कालेजो में बिना तकनिकि शिक्षा संस्थान और बोर्ड की अनुमति से इंजिनियरिंग को पाठ्यक्रम पढाया जा रहा है।