एमपीसीए मामले में 23 अगस्त को फैसला

लोकलइंदौर 14 अगस्त मध्यप्रदेश  किक्रेट संगठन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया  सहित 20 सदस्यों की सदस्यता शून्य करने के मामले में इंदौर उच्च न्यायलय 23 अगस्त को फैसला देगा ।

इंदौर उच्च न्यायलय के अध्यक्ष एस के सेठ ने आज मध्यप्रदेश किक्रेट संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर पंजीयक फर्म एण्ड सोसायटी और डा. लीलाधर पालीवाल सहित एमपीसीए को जवाब देने को कहा है।  मालूम हो कि एमपीसीए के एक सदस्य डा.लीलाधर पालीवाल की शिकायत पर 20 सदस्यों  की सदस्यता शू न्य कर दी थी । संगठन के चुनाव 26 अगस्त को होना है। 

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