लोकल इंदौर 30 सितम्बर । यदि आप नई जीवन बीमा पालिसी ले रहे है तो आपको मंगलवार यानी 1 अक्टूबर से आपको प्रीमियम के साथ सर्विस टैक्स भी चुकाना होगा।
मंगलवार से लागू हो रहे नए कानून के तहत अब बीमा पालिसी के धारक को बीमे की ?प्रिमियम के साथ उस पर 12.36 प्रतिशत का टेक्स का फटका लगेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम इं
दौर मंडल के तहत वित्तियवर्ष 2012.12 के तहत 4 लाख 48 हजार पालिसी बेचीगई थी । इस वित्तिय वर्ष के अंतिम 6 माह में बेची जाने वाली पालिसियों पर ये कर देय होगा।
इंदौर क्षेत्र के एल आय सी के वरीष्ठ मंडल प्रबन्धक रत्नाकर पटनायक ने लोकल इंदौर से इसकर पुष्टी करते हुए बताया कि जो पुरानी पजिमिसया है उन पर ये सर्विस टैक्स लागू नही होगा। कर सलाहकार नरेन्द्र भंडारी के अनुसार ये सर्विस टैक्स केवल इन्वेस्ट की पालिसी पर लागू होगा
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