छात्रवृति घोटाले में 6 और प्रकरण दर्ज :लोकायुक्त की जाँच जारी

लोकल इंदौर 10 जुलाई .लोकायुक्त संगठन इंदौर संभाग द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध कारगर कार्यवाही करते हुए इंदौर जिले के पेरामेडिकल काॅलेजों में एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग के छात्रों के छात्रवृति के मामलों में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों/पेरामेडिकल काॅलेज के संचालकों एवं अन्य के विरूद्ध पृथक्-पृथक् 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है
लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर एंव अन्य के द्वारा उक्त शिक्षण संस्थाओं से आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने पद/दायित्व का दुरूपयोग/लोप जानबूझकर किया जाकर संबंधित को अवैध रूप से करोड़ों रूपयों का अवैध आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है परिणामस्वरूप शासन को आर्थिक क्षति कारित हुई है इस प्रकार प्रथम दृष्टया धारा 13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा 420, 406, 467, 468, 471, 120-बी भादवि का अपराध घटित होना पाया जाने से संबंधित आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर के अधिकारियांे संबंधित पेरामेडिकल काॅलेज के संचालकों/स्टाॅफ तथा अन्य के विरूद्ध 06 प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिए गए हैं । आरोपीगण:- (1) श्रीमती रंजना सिंह, तत्कालीन जिला संयोजक आदिम जाति विकास कल्याण इंदौर (2) श्री के.के. यादव, क्षेत्र संयोजक आदिम जाति विकास कल्याण इंदौर (3) श्री मनोहरसिंह चैहान, मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर एवं पैरामेकिल काॅलेज:- (1) शशि इंस्टीट्यूट आॅफ पेरामेडिकल साइंसेस इंदौर (2) ए.एस.खरब काॅलेज आॅफ पेरार्मेिडकल इंदौर (3) जी मालवा काॅलेज इंदौर (4) न्यू ऐरा काॅलेज महू जिला इंदौर (5) सनराईज एकेडमी आॅफ पेरामेडिकल साइंसेज इंदौर (6) केवलश्री इंस्टीट्यूट आॅफ पेरामेडिकल काॅलेज इंदौर के अध्यक्ष/संचालक/प्राचार्य हैं ।
जिले के पेरामेडिकल काॅलेजों में हुई छात्रवृति घोटाले के संबंध में आगे भी जांच की जा रही है।