लोकला इंदौर . खातीवाला टैंक में 6 मई 2012 को टिम्बर व्यापारी जसबीर सिंह छाबड़ा की उनके घर में हत्या के मामले में अदालत ने आज मुख्य आरोपी सूरज पारदी सहित 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है .इंदौर जिला अदालत ने 5 आरोपिओ को दोहरा आजीवन कारावास और 6 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसमे तीन महिला भी शामिल है।
मामले में करीब डेढ़ साल ट्रायल चलने के बाद इंदौर जिला अदालत ने आज फैसला सुनाया है जिसमे पांच आरोपिओ को दोहरा आजीवन कारावास और 28,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है वही बाकी छः आरोपियो को आजीवन कारावास और 18000 रूपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है जिसमे तीन महिलाये भी शामिल है। जिला अदालत ने महिलायो को भी डैकेती और हत्या के षड्यंत्र में उपस्थिति होने कि वजह से सजा दी है
उल्लेखनीय है की टिम्बर व्यापारी जसबीर सिंह छाबड़ा के घर में ३ महिलाओं सहित अनेक लोगो ने डकैती डाली थी और उनके विरोध करने पर जसबीर सिंह छाबड़ा की हत्या कर दी गई थी . इस मामले में पारदी गिरोह के 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था,जिनमें से तीन आऱोपी महिलाएं थी।