लोकल इन्दौरः19 मार्च,इन्दौर के बहुचर्चित ट्रेजर आईलेंड जमीन घोटालें के मामले में सीबीआई द्वारा किये गये जांच प्रतिवेदन बुधवार को भ्रष्टाचार निवरण के लिए गठित विशेष अदालत में खोला गया. प्रतिवेदन में तत्कलीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ,मुख्य सचिव ए बी सिंह और मंत्री चौधरी राकेश सिंह को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ कोई मामला ना बनने की बात कही गई है. वही प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि प्रतिवेदन पढने के बाद ही अगला कदम उठायेगें.
गौरतलब है कि ट्रेजर आईलैंड शापिंग मॉल की जमीन को लेकर पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने आर्थिक अपराध ब्यूरों को शिकायत की थी कि जिस जमीन पर यह शापिंग मॉल खडा किया गया है. वह मास्टर प्लान में आवसीय उपयोग की बताई गई थी. लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह.मुख्य सचिव ए बी सिंह और मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने मॉल के लिए नियम विरुध्द तरीके से इस जमीन का भू उपयोग बदल दिया. इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. लम्बी जांच के बाद आर्थिक अपराध ब्यूरों ने इस मामले में की गई शिकायत पर जाँच करके चालन विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था. जिसमें दिग्विजय सिंह, एबी सिंह और चौधरी राकेश सिंह का नाम शामिल नही था. ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच के खिलाफ शिकायत कर्ता ने उच्च न्यायालय की शरण ली और इस मामले की जांच सीबीआई से कराये जाने की मांग की. उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच. जांच पुरी करने के बाद सीबीआई ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सीलबन्द लिफाफे में अपनी जांच प्रतिवेदन ट्रायल कोर्ट विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डी एन मिश्रा की अदालत को सौंप दिया था. ट्रायल कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई अफसरों सहित फरियादी पक्ष को बुलाकर लिफाफा खोला.इस दौरान वहाँ ईओडब्ल्यू की तरफ से अभियोजक अखिलेश शर्मा भी उपस्थित थें. उन्होनें बताया कि प्रथम दृष्टिया प्रतिवेदन में जो कहा गया है. उसके अनुसार सीबीआई को दिग्विजय सिंह,एबी सिंह और चौधरी राकेश सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला.