पत्नी के गुप्तांग पर ताला लगाने वाले पति को दस साल की सजा
इंदौर 17 मई। अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ताला लगाने वाले पति को शुक्रवार को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है।
सेशन कोर्ट के न्यायधीश ए के सिंह ने आज ये फैसला सुनाया। लोक अभियोजन की ओर से पैरवी ज्येति तिवारी ने की। महिला के पति द्वारा उसके गुप्तांग पर ताला लगाने के बाद आत्महत्या करने से ये मामला सामने आया था। कोर्ट में भी महलापति के दबाव में कई बार बयान बदल चुकी है।