बच्‍ची से दुष्‍कर्म :आरोपी और प्रेमिका को उम्र कैद की सजा

sunilलोकल इंदौर ३० जून . इंदौर में अदालत ने एक दस वर्ष की बच्‍ची से दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी दुष्‍कर्म में सहयोग करने वाली उसकी प्रेमिका  को  उम्र कैद  की सजा सुनाई है .

फास्‍ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी सुनील करोसिया   को दस वर्ष और  दुष्‍कर्म में सहयोग करने वाली करोसिया की प्रेमिका पिंकी को अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई है।  इन दोनों पर आरोप था कि ये बच्ची से दुष्कर्म के अलावा अन्य आप्रक्रतिक कृत्य  भी करते थे .आरोपियों को कोर्ट में देखने के लिए खासी भीड़ जमा हो गई थी। रेप के मामले में पहली बार किसी महिला को सजा हुई है .

करोसिया का यशवंत सागर के पास पोल्ट्री फार्म है. वहां एक गरीब दंपती 10 साल की बेटी के साथ काम मांगने गए थे । पुलिस के मुताबिक करोसिया ने दंपती को काम पर रख लिया और कहा कि उनकी लड़की को घर पर बर्तन-झाड़ू के काम के लिए रख लेगा. वह बच्ची को प्रेमिका 28 वर्षीय पिंकी के एरोड्रम क्षेत्र स्थित राजकमल रिजेंसी के फ्लैट पर ले गया। वहां बच्ची के साथ ढाई महीने तक दुष्कर्म करता रहा । मामला 30 जून 2013 को तब उजागर हुआ जब उसके माता-पिता उसे थाने लेकर पहुंचे.

 

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