बीआरटीएस मामले में उच्च न्यायलय ने जारी किएअवमानना नोटिस
लोकल इंदौर, 8 अगस्त । इंदौर में निर्माणाधीन बीआरटीएस मामले में उच्च न्यायलय ने अपनी अवमानना को ले कर प्रमुख सचिव शहरी विकास ,आवास पर्यावरण, नगर निगम इंदौर के आयुक्त और इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देष जारी किए हैं।
इंदौर के अभिभाषक संजय मेहरा की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति शन्तानु केमकर और प्रकाश श्रीवास्तव ने ये अवमानना नोटिस जारी किए है ।
संजय ने बताया कि उनकी अगस्त 2008 की याचिका पर उच्च न्यायालय की ए के पटनायक और एस के सेठ की अदालत में समय सीमा में बीआरटीएस का निर्माण करने की बात शासन की ओर से कही गई थी । बीआरटीएस का निर्माण अभी तक नही होने पर उन्होने इस अदालत की अवमानना मानते हुए15 दिन पूर्व याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने आज नोटिस जारी कर जवाब मॉंगा है ।