भूमि हत्याकांड मे निचली अदालत का फैसला बरकरार
लोकल इंदौर 23 अगस्त । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुशील कुमार हरकोली और जस्टिस पीके जायसवाल की युगल पीठ ने इंदौर के बहुचर्चित आज भूमि हत्याकांड मे निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए उसकी सास धनवंतरि, ससुर जमनादास और पति मनोज रामचंदानी की उम्रकैद की सजा में कोई राहत नही दी।
उल्लेखनीय है16 सितंबर 2006 को दिल दहला देने वाले सर्वोदय नगर में सास धनवंतरि ने बहू भूमि के टुकड़े टुकड़े कर उसकी अंतडियां निकाली पानी से खून धोया और पोटली में बांध कर एक्टिवा से ले जाकर बगीचे में फेंक दिया। उदयपुर के चांदी व्यापारी की बेटी भूमि की हत्या घरेलू विवाद के चलते सास ने की थी ।