लोकल इन्दौर 15 जुलाई।इन्दौर की एक अदालत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।यह वारंट शहर कांग्रेस के नेताओं द्वारा दायर एक मामले में बयान देने अदालत में नहीं आने पर जारी हुआ है।
गौरतलब है कि 6 अगस्त 2011 को इन्दौर के रविन्द्र नाट्य गृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में फिल्म निर्माता और निर्देशक अशोक पंडित , पीसीसी अध्यक्ष कांतीलाल भूरिया, उधोगमंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद विजयलक्ष्मी साधौ थे. इनकी उपस्थिति में अशोक पंडित ने स्व. राजीव गाँधी को लेकर टिप्पणी की थी कि उनकी हत्या इस लिए हुई क्योंकि वे प्रधानमंत्री रहते हुए भी कशमीरी पंडितों की समस्या का समाधान नहीं किया। पंडितों की माँ बहनों की निकली हाय ही उनकी मौत का कारण बना। इस विवादित टिप्पणी के बाद कार्यक्रम में जमाकर हंगामा हुआ था. जिसके बाद अशोक पंडित को किसी तरह उधोगमंत्री कैलाश विजयवर्गीय बचाकर ले गये थे।
कार्यक्रम के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन वा रघु परमार ने वकील शैलेन्द्र द्विवेदी के माध्यम से प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरसिंह बघेल की अदालत में याचिका दर्ज कर मामला दर्ज कर अशोक पंडित के खिलाफ मामला दर्ज किये जाने की मांग की. इस याचिका की सुनवाई करते हुए पीसीसी अध्यक्ष को बयान देने के लिए अदालत ने तीन बार समय दिया लेकिन वे हर बार नहीं आये. अदालत ने भूरिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 4 अक्टूबर तक बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है।