भोपाल जेल में बन्द डॉ. भंडारी को इंदौर लाया गया :जमानत पर छुटेंगे

लोकल इंदौर २१ जून . पी एम टी फर्जीवाड़े के आरोप में भोपाल जेल में बन्द अरविंदो अस्पताल के संचालक डा. विनोद भंडारी को आज इंदौर की सेंट्रल जेल में लाया गया.उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने डॉ. भंडारी को बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए 6 दिन की जमानत प्रदान की है। डॉ. भंडारी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी का विवाह है जिसमें शामिल होने के लिए उन्हें जमानत प्रदान की जाए। पीठ ने जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए बेटी की शादी में शिरकत करने 21 जून से 26 जून तक भंडारी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए थे . डॉ भंडारी जनवरी से हिरासत में है