मालाकार परिवार हत्या काण्ड में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

  लोकल इंदौर 24 जुलाई । मघ्यप्रदेश  के इंदौर श हर के बहुचर्चित मालाकार परिवार के जघन्यतम हत्या काण्ड में आज अदालत में चार आरोपियों को आजीवन कारावास देते हुए दो आरोपियों को तीन.तीन वर्ष  के सश्रम कारावास की सजा से दणिडत किया है 1 इस प्रकरण में एक आरोपी को बरी भी किया गया है 1

 

इंदौर  के नवें अतिरिक्त सत्र  न्याया धीश  सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव की अदालत में आज यह फैंसला सुनाया 1 अदालत ने सात आरोपियों में से टोना उर्फ राजेश   सचिन उर्फ सलमान , विजय और विकास उर्फ पपिया को हत्या का आरोप सिद्ध  होने पर आजीवन कारावास की सजा दी है 1शंकर  ओर कैलाश  नामक आरोपियों को अदालत ने तीन.तीन वर्ष  का सश्रम कारावास सुनाया है जबकि भरत नामक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है 1

शासकीय अघिवक्ता मोहनलाल पालीवाल ने लोकल इंदौर को बताया कि 10 अप्रैल  2010  को हीरानगर; के अंतरगतगौरी नगर  में आरोपियों ने राजेश  मालाकार उसकी पत्नी सुनिता मालाकार और  दो नन्हें बच्चे हार्दिक ढाइ  साल और वन्दन डेढ साल की  जघन्य तरीके से धारदार हथियारों  से हत्या तथा महिला से बलात्कार किया गया था 1

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