मुखबिरों से भी फिरोती वसूल रही है बाहरी गैंग

crimeलोकल इंदौर 26 जुलाई .इंदौर में बाहर के गिरोह  लूट डकैती और अपहरण का काम कर रहे है और जब इस तरह के कामे में उन्हें मन चाहा पैसा नहीं मिला पाटा तो वो उन स्थानीय लोगो को का अपहरण कर  उनसे फिरोती वसूल लेते है . ऐसा ही मामले में महू  के एक युवक  ने  44 लाख ले कर अपने आप को मुक्त कराया .

बुरहानपुर के एसडीएम सूरज नागर के घर डकैती डालने वाली यूपी, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ की गैंग ने साजिश रचने वाले आरोपियों को भी नहीं बख्शा। वारदात के बाद गैंग ने हिस्सा देने के बहाने से राम सहित तीन आरोपियों को दिल्ली बुलाया और बंधक बनाकर पहले हाथ-पैर तोड़े, फिर कुल 44.10 लाख स्र्पए लेकर उन्हें छोड़ा। राम 11 दिन तक बंधक घरवालों ने मकान और जेवर बेचकर फिरौती के 20 लाख स्र्पए दिए, तभी उसे छोड़ा गया। पुलिस को भी वह महू के अस्पताल में इलाज कराते मिला। वारदात की मास्टर माइंड सीतामऊ (मंदसौर) निवासी हेमलता पिता कुबेरसिंह चौहान इंदौर के देपालपुर रोड स्थित एक घर से मिली। राम ने बताया कि वह महू में उचित मूल्य की दुकान चलाता है और इरफान से दोस्ती थी। 10 दिन तक गैंग द्वारा दिल्ली में बंधक बनाने की दस्ता सुनाई .उसके अनुसार इरफान ने मुझे गैंग के सामने अमानत के तौर पर रखा और खुद स्र्पयों का इंतजाम करने इंदौर आ गया। फिर नहीं लौटा। डकैतों ने मुझे बंधक बनाकर मारपीट की। फिर घरवालों को सूचना दी। जिन्होंने घर व जेवर बेचकर स्र्पयों का इंतजाम दिया और डकैतों को दिया। मुझे 21 जुलाई को उन्होंने छोड़ दिया। इरफान ने इसी बहाने से यतेंद्र, जगदीश को भी बुलाया और फिरौती लेकर छोड़ा। इरफान से भी मारपीट की गई।

ऐसे बची हेमलता

दो करोड़ स्र्पए में जिस बाहरी गैंग से सौदा किया था, वही यतेंद्र, इरफान, राम व जगदीश की जान का दुश्मन बन गई। चारों को लाखों की फिरौती लेकर छोड़ा गया। चूंकि हेमलता इरफान के झांसे में नहीं आई, इसलिए वह दिल्ली नहीं गई थी। इसलिए वह फिरौती देने से बच गई।

इरफान गैंग से संपर्क में था

जांच में पता चला कि बाहरी गैंग से इरफान पहले से संपर्क में था। एसडीएम के घर डकैती डालने की योजना के बाद उसने ही गैंग के मुखिया से संपर्क किया था। आशंका है कि इरफान पूर्व की वारदातों में भी शामिल हो सकता है।

सात आरोपी आज होंगे पेश

आरोपी राजेश पिता शंकर गिरी निवासी ग्राम मानगढ़ अमरपुरी कॉलोनी इंदौर, अज्जू पिता अजय पिता सुखदेव चौकसे निवासी कारमदेव नगर सुखलिया इंदौर, मनोहर पिता घीसालाल प्रजापत निवासी विजयनगर इंदौर, अनुराग पिता रवींद्र चौरसिया निवासी भमौरी बजरंग नगर इंदौर, विशाल पिता विजयशंकर तिवारी निवासी ग्राम तौध्कपुर जिला उन्नाव (यूपी) व हाल मुकाम लाइफ सिटी कॉलोनी वैष्णव भवन धार, हरिशंकर पिता अस्र्णकुमार ठाकुर निवासी मारूतिनगर सांवेर रोड इंदौर व आरक्षक धर्मेंद्र गिरी निवासी डीआरपी लाइन उज्जैन की रिमांड अवधि शनिवार को खत्म होगी। जिन्हें फिर से पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। एक अन्य आरोपी यतेंद्रसिंह राजपूत उर्फ चौहान पिता दशरथसिंह चौहान निवासी ग्राम कंदाई हिम्मत (जिला होशगांबाद) व हाल मुकाम शीतल सिटी मंडीदीप रायसेन 30 जुलाई तक रिमांड पर है।

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