मुरैना आईपीएस मामले में फैसला 21 फरवरी को
लोकल इंदौर 8 फवरी ।सीबीआई के न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव की अदालत मुरैना के प्रशिक्षु आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या के मामले में आज अंति बहस सुनने के बाद 21 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।
शुक्रवार को मृतक के पिता केशव देव द्वारा द्वारा अदालत में पुन: एक आवेदन दे कर बहस को स्थगित करने का आवेदन दिया गया जिसे अदालत ने खारिज कर दिया ।बचाव पद्वा की ओर से महेन्द्र मोर्य ने बहस की । पूर्व में दिए मृतक के पिता केशव देव के आवेदनो और सीबीआई द्वारा पेश किए तमाम गवाहों के बयानों और जिरह के बाद अदालत अपना फैसला 21 फरवरी को देगी ।