लोकल इंदौर 27 जुलाई .जूनी इंदौर पुलिसमें एक महिला की रिपोर्ट पर वकील प्रमोद व्यास निवासी सूर्यदेवनगर के खिलाफ धारा 376 (ज्यादती) और 506 (धमकी) की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि वकील ने उसका तलाक का केस लड़ा था और बाद में झांसे में लेकर दैहिक शोषण करता रहा। उधर, वकील ने दो दिन पहले ही महिला के खिलाफ धमकी की रिपोर्ट दूसरे थाने में दर्ज करवाई थी।
महिला ने कहा मेरे पति से तलाक का केस प्रमोद ने ही लड़ा था और फीस भी नहीं ली। वह मुझसे घनिष्ठता बढ़ाता गया और शादी करने का आश्वासन देकर संबंध बना लिए। उसने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा या उसे इस रिश्ते के बारे में सब सच बताकर दोनों को साथ में रखूंगा।