लोकल इंदौर 12 मार्च विशेष प्रतिनिधि द्वारा । इंदौर में आज एक एतिहासिक फसला अदालत ने देते हुए 7साल की बच्ची शिवानी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में बच्ची को गोद लेने वाले चाचा राजेश सेंगर को फांसी की सज़ा और चाची बेबी सेंगर को उम्रकैद की सजा दी है। यह इंदोर में अब तक पहला फैसला है।
सप्तम जिला सत्र न्यायालय की न्यायधीश सरिता दुबे की अदालत में आज यह फसला सुनाया गया । प्रकरण के शासकीय अभिभाषक रवीन्द्र देसाई ने पैरवी की । अदालत ने मामले मे आरोपी की पत्नी बेबी को सह आरोपी माना। साथ ही अदालत ने अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए अस्पतालों को ऐसे मामले में पूरे इलाज करने के निर्देश देने की बात कही।