courtलोकल इंदौर 25 फरवरी । मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय की इंदौर पीठ ने आज प्रदेश अध्यापकों द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जबाव देने को कहा है।

अदालत 21 फरवरी को दायर जनहित याचिका पर अदालत की युगलपीठ ने सरकार से इस मामले में उसका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी कर सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। उल्लेखनीय है कि समान काम का समान वेतन नही दिए जाने पर संविदा शिक्षक हडताल पर है।

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