लोकलइंदौर 24 अगस्त ।रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी के द्वारा मध्यप्रदेश क्रिकेट संगठन के मौजूदा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 20 लोगों की आजीवन सदस्यता खत्म करने के मामले में लगाई याचिका को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इधर विजयवर्गीय गुट ने इस मौके को हाथों हाथ लेते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के इस कदम से साबित हो गया है कि रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी ने सही कार्यवाही की थी। जानकारी के मुताबिक आज न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के सामने वकीलों ने करीब ढाई घंटे तक बहस करते हुए अपनी दलीलें पेश की लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एमपीसीए के याचिकाकर्ता सदस्यों को मामले में अंतरिम राहत देने की याचिका खारिज कर दी।