हायकोर्ट ने बरकरार रखी अग्रवाल दम्पत्ती हत्याकांड में फांसी

लोकल इंदौर 11 अगस्त . मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय की इंदौर पीठ ने सोमवार को स्व. उद्योगपति शरद अग्रवाल और उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में माली सुखलाल को फांसी की सजा को बरकरार रखा है .
ये था मामला
मार्च २०१३ को हुई इस दोहरे हत्याकांड में सुखलाल ने पहले शरद अग्रवाल की पत्नी की गला घोंट के हत्या कर दी की उसके बाद शरद अग्रवाल की मूर्ति से हत्या कर दी थी । बाद में सुखलाल को पुलिस ने खरगोन से गिरफतार किया था .अग्रवाल ने उसे 24 फरवरी को ही नौकरी पर रखा था। आरोपी को ने बस कनडेक्टर को जो किराए के पैसे दिए थे उस पर खून लगा था और इसने शराब भी पी रखी थी ।
कनडेक्टर ने खरगोन में पुलिस को इसकी सूचन दी तो उसे रात को ही गिरफ्तार ।गौरतलब है की सुखलाल ने बुधवार देर रात एक व्यवसाईदम्पत्ति की उनके ही घर में बेहरमी से हत्या के मामले में पुलिस ने सुखलाल नामक को आरोपी मानते हुए उस पर 15 हजार रूपए का इनाम घोषित किया था एबी रोड तेजपुर गड़बड़ी के पास मरतड नगर में रहने वाले उद्योगपति शरद अग्रवाल (50 साल) और उनकी पत्नी ज्योति (45 साल) की बुधवार रात उनके ही घर में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी । दोनों की लाशें अलग-अलग कमरों में मिली। खून से सने पैरों के निशान भी मिले हैं। घर में चार-चार सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कैमरे में कैद इस घटना क्रम के बाद पुलिस ने सुखलाल की तलाश शुरू करदी थी पति-पत्नी फार्म हाउसनुमा बंगले ‘सृजन वाटिका’ में रहते थे। पास ही उनकी जल इंस्ट्रूमेंट नाम से वाटर प्यूरीफायर की फैक्टरी है। घटना के दौरान घर में कोई नहीं था।