लोकल इंदौर ३ दिसम्बर lअगर आप 20 हजार रुपए से ज्यादा का कैश में लेन-देन करते हैं तो आयकर विभाग आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। आयकर विभाग के सेक्शन 269 एसएस, 269 टी के तहत अगर कोई 20 हजार रुपए से ज्यादा कैश में लोन देता है या फिर लेता है तो उस उतने ही अमाउंट का जुर्माना लगेगा। हालांकि, पिछले कुछ दिनों मेंआम आदमी के लिए इन नियमों में ढील दी गई है। आयकर विभाग टैस के नियमों को लेकर आम आदमी को समय-समय पर जागरूक करता रहता है। इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप घर खरीदने व बेचने के दौरान 20 हजार से ज्यादा का कैश में लेन-देन नहीं कर सकते। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक एडवायजरी भी जारी की है। अगर आप आयकर विभाग की तरफ से जारी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी
पाए जाने पर आयकर विभाग आप पर इसके लिए पेनल्टी वसूल सकता है।
इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप घर खरीदने व बेचने के दौरान २० हजार से ज्यादा का कैश
में लेन-देन नहीं कर सकते। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक एडवायजरी भी जारी की है। अगर आप
आयकर विभाग की तरफ से जारी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी
पाए जाने पर आयकर विभाग आप पर इसके लिए पेनल्टी वसूल सकता है।
क्या है नियम?
20 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेने पर आयकर विभाग ने कई तरह के नियम बनाए
हुए हैं। कैश में लोन लेना-देना, एडवांस देना, डिपॉजिट लेना-देना गैरकानूनी है।
कितना लगेगा जुर्माना?
मान लीजिए आपने किसी को 50 हजार रुपए कैश दिया तो आप पर 50 हजार रुपएका जुर्माना लगेगा। सेक्शन 269 एसएस,269 टी के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है