लोकल इंदौर 5 मार्च। इंदौर में जारी लॉक डाऊन और कर्फ्यू के दौरान और शक्ति करेगा प्रशासन .इस दौरान जो लोग घर से बाहर घूमते हुए पाये जाएंगे उन्हें दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 151 और धारा 107- 116 के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन ऐसे गिरफ्तार लोगों को लिए बनाई अस्थाई जेल में तब तक रखेगा जब तक कोरोना की परिस्थितियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। इधर जिला अधिकारियों (कमिश्नर और एस पी )ने इंदौर के विभिन्न इलाकों का दौरा भी किया।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन नागरिकों के सड़कों पर अनावश्यक और अनाधिकृत रूप से निकलने पर कड़ी कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई के ज़िम्मेदार वही व्यक्ति होंगे जो अनाधिकृत रूप से सड़कों पर निकल रहे हैं। जिला प्रशासन अनाधिकृत रूप से निकलने वालों के लिए अलग से किसी भवन को जेल नोटिफाई करने पर विचार कर रहा है। अनाधिकृत रूप से निकलने वालों को दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 151 और धारा 107- 116 के तहत गिरफ़्तार कर इस जेल में रखा जाएगा। उन्हें जेल में तब तक रखा जाएगा जब तक कोरोना की परिस्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी।