लोकल इंदौर १५ मार्च .हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा 2 नगर निगम सहित 81 निकायों के महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगाने के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंड पीठ ने भी नगर निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर जारी नोटिफिकेशन को लेकर दायर याचिका पर स्टे दे दिया है।
यह याचिका पार्षद नरोत्तम चौधरी और पूर्व पार्षद सुरेंद्र कुमार ने लगाई थी। याचिका में कहा था कि नगर निकाय चुनाव में जिन सीटों के लिए आरक्षण किया गया है, उनमें रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है।जबकि संविधान के अनुसार रोटेशन प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार ग्वालियर कोर्ट के आदेश के अनुसार ही इंदौर कोर्ट ने भी आरक्षण को लेकर स्टे दिया है। कोर्ट ने रोटेशन प्रक्रिया लागू करने को कहा है।