लोकल इंदौर १४ फरवरी।इंदौर में विशेष न्यायालय ने अपनी 56 वर्षीय मूक-बधिर मां से दुष्कर्म करने वाले बेटे को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता अन्नापूर्णा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती है। 2014 में उसकी बेटी मुंबई चली गई थी। पीड़िता बेटे और मूक-बधिर पति के साथ रहती थी। 2017 में जब पीड़िता की बेटी लौटी तो उसने मां के चेहरे पर मारपीट के निशान दिखे। उसने वजह पूछी तो मां ने इशारों में बेटी को बताया कि बेटा ही चाकू की नोंक पर उससे दुष्कर्म करता है। वह नशे का आदी है। मूक-बधिर होने से पीड़िता यह बात किसी को बता नहीं सकी। बेटी तुरंत मां को लेकर अन्नापूर्णा पुलिस थाने पहुंची और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से ही वह जेल में है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित आदतन अपराधी है और उसने मां के साथ तीन-चार बार दुष्कर्म किया था।घटना चार साल पुरानी है।
अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंत दुबे ने पैरवी की। विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर ने शनिवार को आरोपित को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता को मप्र पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत 15 हजार रुपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश भी दिया है।