लोकल इंदौर २३ नवम्बर। इंदौर और , महू केंटोनमेंट या नगरीय क्षेत्र में दुकानें और व्यवसायिक संस्थान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।शादी ब्याह औरअन्य सांस्कृतिक/सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 250 लोगों को आमंत्रित किया जा सकेगा , जिसके लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी।
सोमवार दोपहर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बाबद प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। जारी आदेशानुसार कार्यक्रमों के आयोजनकर्ता अधिकतम 250 लोगों को आमंत्रित कर सकेंगे। इन आयोजनों हेतु पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आमंत्रित सदस्यों की संख्या बताते हुए (अधिकतम 250 के अंदर) संबंधित थाने में लिखित सूचना देकर पावती प्राप्त करनी होगी। इस पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटरर आदि द्वारा अपनी सेवाएं दी जा सकेगी अर्थात् 250 से अंदर आमंत्रितों की संख्या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ आयोजन स्थल स्वामी, टेंट संचालक एवं केटरर (यदि हों तो) की भी रहेगी। इन आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा
*सभी बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे।
*शादी में अब 250 लोगाें की संख्या तय कर दी गई है। शादी, बारात के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन संबंधित थाने पर आवेदन देकर पावती लेना होगी।
*बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड-बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी।
*शादी के कार्यक्रम रात 10 बजे तक बंद हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता, आयोजन स्थल मालिक, टेंट संचालक या केटरर की होगी। नहीं तो खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा।
*शव यात्रा, जनाजे, उठावने में अधिकतम 50 सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे।
*मिलन, सम्मान समारोह, पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह, जन्मदिन के आयोजन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।